दोहरी मर्डर के मामले में आरोपियो को पकडने में बस्तर पुलिस को मिली बड़ी सफलता
13/06/2024 6:32 AM
Hari singh Thakur
ग्राम ईरिपपाल में दो मृतक का शव खुन से लथपथ खेत में पड़ा मिला
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जमीन विवाद आपसी रंजिश के चलते आरोपियो ने दिया घटना को अंजाम मृतक योगेश कश्यप व चंद्रशेखर कश्यप पर प्राणघातक हमला कर की गई हत्या
आरोपियो ने तीर धनुष,फरसा कुल्हाड़ी व डण्डा से लेस होकर किया वार
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मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र ग्राम इरिकपाल का
मामले के आरोपियो को 06 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार
नाम आरोपी- 1. चैनसिंह गागड़े पिता स्व0 ठुरलू गागड़े उम्र 50 वर्ष नि0 ग्राम ईरिकपाल स्कुलपारा जिला-बस्तर (छ0ग0)।
2. जितेन्द्र उर्फ तुलसीराम नाग पिता संपत नाग उम्र 29 साल नि0 पुनारा कोर्ट परिसर जगदलपुर जिला-बस्तर (छ0ग0)।
3. मनीराम नाग पिता स्व0 लुटीराम नाग उम्र 40 साल नि0 ग्राम ईरिकपाल ठोठापारा जिला-बस्तर (छ0ग0)।
4. विष्णु गागड़ा पिता पुरन सिंह गागडा उम्र 48 साल नि0 पनारापारा माता मंदिर के पीछे जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ0ग0)।
5. वासुदेव गागड़ा पिता विष्णु गागडा उम्र 27 साल नि0 पनारापारा माता मंदिर के पीछे जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ0ग0)।
6. मानसिंग गागडे पिता चैनसिंग गागड़े उम्र 29 साल नि0 ग्राम ईरिकपाल स्कुलपारा जिला-बस्तर (छ0ग0)।
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बस्तर /जगदलपुर– पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ग्राम ईरिकपाल में दोहरी हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियो को पकडने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो कि प्रार्थिया ज्योति कश्यप नि0 ईरिकपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके पिता शंभुनाथ कश्यप ने सन 1993 में पारो,विष्णु, चैनसिंह व विरेन्द्र से जमीन खरीदे थे जिसमें करीबन 30 सालो से अब तक जमीन में काम करते आ रहे है। जिस पर चैनसिंह,विष्णु व उनके लडको के द्वारा पिछले साल जमीन हमारा है, बिक्री नहीं किये है कहकर लड़ाई लगड़ा करते आ रहे है, कि दिनांक 11.06.2024 को दोनो भाई योगेश कश्यप और चंद्रशेखर कश्यप खेत में काम करने वाले हेमराज और बनवीर के साथ खेत में जोताई कर धान छिडक कर वापस आते समय कबरीन 10-12 लोग डंडा,तीर-धनुष, फरसा,कुल्हाड़ी हाथ में लेकर छौडते हुये आये गाली गलौच करते हुये योगेश को तीर से मारे और उसे पकडकर कुल्हाडी, फरसा से गले में प्राणघातक वार चोंट पहुंचाकर हत्या किये उसके बाद चंद्रशेखर कश्यप को सभी मिलकर धारदार कुल्हाड़ी और फरसा से गले व पैर हाथ पर प्राणघातक वार कर हत्या किये है कि रिपोर्ट पर आरोपियो के विरूद्ध (धारा 147,148,149,302 भादवि0) का अपराध दर्ज कर, अनुसंधान में लिया गया था।