हरिहर

Latest Online Breaking News

subscribe our youtube chainal
FM Radio

नगर पंचायत बस्तर का सम्पूर्ण क्षेत्र नजूल घोषित

07/06/2024 10:28 PM

Hari singh Thakur

बस्तर / जगदलपुर न्यूज़ –, 07 जून राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत कलेक्टर विजय दयाराम के. द्वारा जिले अंतर्गत नगर पंचायत बस्तर के सीमाओं के सम्पूर्ण क्षेत्र को नजूल घोषित किया गया है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1968 की धारा 2 में दी गई नगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार किसी ग्राम को स्थानीय निकाय घोषित करने अथवा उसकी सीमाओं में सम्मिलित करने से ग्राम की आबादी तथा अन्य महत्वपूर्ण खुली भूमि नजूल हो जाती है। राज्य शासन के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका

 अधिनियम 1961 (कमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगर पंचायत बस्तर के 15 वार्डों की सीमाओं के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार के प्रावधानों के अन्तर्गत नजूल घोषित किया गया है। नजूल क्षेत्र घोषित होने के कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार 1 के प्रावधानों के अनुसार नगर पंचायत बस्तर का नजूल अभिलेख निर्माण एवं आबादी स्थल पर स्थित भूखण्डों के भू-भाटक के निर्धारण एवं पुनरीक्षण की कार्यवाही संपादित की जावेगी।

WhatsApp Icon

लाइव कैलेंडर

February 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728